रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई की गिरफ्त में आए दो मास्टरमाइंड, जाने मास्टरमाइंड पर क्या बोली सीबीआई

रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई की गिरफ्त में आए दो मास्टरमाइंड, जाने मास्टरमाइंड पर क्या बोली सीबीआई

दक्षिण पश्चिम रेलवे की विभागीय भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि दोनों आरोपी पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड हैं और इनकी रेलवे भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी कराने में अहम भूमिका रही है। सीबीआई ने दोनों को शुक्रवार को बंगलूरू से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पालवोई अशोक और शेख जिलानी के रूप में हुई है।

2022 में हुई थी भर्ती परीक्षा

यह मामला 2022 में हुए जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (GDCE)-2022 से जुड़ा है। परीक्षा दक्षिण पश्चिम रेलवे में गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा के तुरंत बाद ही पेपर लीक के आरोल उठने लगे थे। लोगों का कहना था कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया था।

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में पहले दक्षिण पश्चिम रेलवे की शिकायत पर 23 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध लाभ लेने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पालवोई अशोक और शेख जिलानी की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया।

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कई उपकरण बरामद

सीबीआई ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई को वहां कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड तथा अभ्यर्थियों का विवरण बरामद हुआ। एजेंसी के अनुसार जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि दोनों आरोपी प्रश्नपत्र लीक करने की साजिश में शामिल थे। वे परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का काम करते थे।

अदालत ने दोनों आरोपियों को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा

अदालत में सीबीआई ने कहा कि अब तक की जांच में दोनों की भूमिका इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क के मुख्य संचालकों के रूप में सामने आई है। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि वह इस बात की भी जांच कर रही है कि इस गिरोह का संबंध अन्य रेलवे भर्ती परीक्षाओं या दूसरे राज्यों में हुए पेपर लीक मामलों से तो नहीं है। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को बंगलूरू की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

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