बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जनपद के समस्त शासकीय कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाए जाने के उद्देश्य से विस्तृत अग्नि सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की हानि से बचा जा सके।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यालय में विद्युत सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाए। सभी विद्युत वितरण बोर्डों में मानक एमसीबी एवं आरसीसीबी लगाए जाएं तथा खराब उपकरणों को तत्काल बदला जाए। कार्यालयों की वायरिंग का समय-समय पर परिक्षण एवं वार्षिक विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराया जाए तथा ओवरलोडिंग से बचने के लिए एक ही सॉकेट पर अनेक विद्युत उपकरणों का उपयोग न किया जाए।
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उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में पर्याप्त संख्या में एबीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहें तथा उन्हें प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाए। सभी अग्निशामक यंत्रों की समय-समय पर जांच, रिफिलिंग एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि कार्यालय परिसरों में ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित भंडारण किया जाए तथा कार्यालय भवन के भीतर धूम्रपान एवं खुले स्थान पर खाना पकाने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहे। रसोई अथवा कैंटीन जैसी निर्धारित जगहों पर ही आवश्यक गतिविधियां संचालित की जाएं।
उन्होंने सभी कार्यालयों में आपातकालीन निकास मार्गों को हर समय अवरोध मुक्त रखने, प्रत्येक तल पर स्पष्ट एग्जिट संकेतक एवं आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने तथा कार्यालय के प्रमुख स्थानों पर निकासी योजना प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक कार्यालय में नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाए तथा भवन से सुरक्षित दूरी पर असेंबली प्वाइंट चिन्हित कर उसका स्पष्ट संकेतक लगाया जाए, जिससे किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित हो सके।
जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिया कि उन्हें अग्निरोधी अलमारियों अथवा रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाए तथा आवश्यक अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं बैकअप भी सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में अग्नि सुरक्षा सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाए, जिसमें आपातकालीन संपर्क नंबर, अग्निशामक यंत्रों का स्थान, निकासी मार्ग तथा आग लगने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों का स्पष्ट उल्लेख हो।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दिशा-निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा के प्रति सतर्कता एवं नियमित तैयारी ही किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।
जनपद के सभी शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा।
